मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी गई है और मंगलवार को संविधान संशोधन बिल संसद में...
मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी गई है और मंगलवार को संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है. इस बिल के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जाति के लोगों की ही आरक्षण मिलेगा. जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपयों से कम है. इस आरक्षण का फायदा उठाने के लिए सवर्ण जाति के लोगों को ये कागजात दिखाने होंगे.आरक्षण का कोटा मौजूदा 49.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 59.5 प्रतिशत किया जाएगा.लंबे समय से आर्थिक रूप से पिछले सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग की जा रही थी.
-आपको आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा.
-जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड और पैन कार्ड भी जरूरी होगा.
-आधार कार्ड, बैंक पास बुक और इनकम टैक्स रिटर्न भी दिखाना जरूरी होगा.
-आठ लाख से कम आमदनी हो
-कृषि भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो
-घर है तो 1000 स्क्वायर फीट से कम हो
-निगम में आवासीय प्लॉट है तो 109 यार्ड से कम जमीन हो
-निगम से बाहर प्लॉट है तो 209 यार्ड से कम जमीन हो.
आरक्षण का लाभ उठाने के लिए जरुरी कागजात
-जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड और पैन कार्ड भी जरूरी होगा.
-आधार कार्ड, बैंक पास बुक और इनकम टैक्स रिटर्न भी दिखाना जरूरी होगा.
आरक्षण के दायरे में ये सवर्ण आएंगे
-कृषि भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो
-घर है तो 1000 स्क्वायर फीट से कम हो
-निगम में आवासीय प्लॉट है तो 109 यार्ड से कम जमीन हो
-निगम से बाहर प्लॉट है तो 209 यार्ड से कम जमीन हो.
संविधान में संशोधन करना होगा
मोदी सरकार सवर्ण आरक्षण आर्थिक आधार पर ला रही है, जिसकी अभी संविधान में व्यवस्था नहीं है.इसलिए सरकार को आरक्षण लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा. संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा. दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा. इस आरक्षण को लागू कराने के लिए सरकार को इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा. इसके लिए उसे संसद में अन्य दलों के समर्थन की भी जरूरत होगी.

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