नमो टीवी पर प्रसारित होने वाले हर विज्ञापन, कार्यक्रम और राजनीतिक कंटेंट का प्रसारण से पहले दिल्ली चुनाव आयोग की एमसीएमसी कमिटी से सत्या...
नमो टीवी पर प्रसारित होने वाले हर विज्ञापन, कार्यक्रम और राजनीतिक कंटेंट का प्रसारण से पहले दिल्ली चुनाव आयोग की एमसीएमसी कमिटी से सत्यापित होना अनिवार्य है
पीएम मोदी की बायोपिक पर EC ने चुनाव तक लगाई रोक
आयोग ने लिखा, 'नमो टीवी और उसका कंटेंट एक राजनीतिक दल की तरफ से प्रायोजित है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के 13 अप्रैल, 2004 के आदेश के आधार पर 15 अप्रैल, 2004 को जारी किए चुनाव आयोग के दिशानिर्देश इस चैनल पर लागू होंगे. इसलिए नमो टीवी पर प्रसारित होने वाले हर विज्ञापन, कार्यक्रम और राजनीतिक कंटेंट का प्रसारण से पहले एमसीएमसी कमिटी से सत्यापित होना अनिवार्य है.'
पत्र में आयोग ने आगे लिखा कि एमसीएमसी से सत्यापन कराए बिना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित किसी भी कंटेंट को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए. राजनीतिक सामग्री के प्रसारण के संदर्भ में चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए. आयोग ने दिल्ली के चुनाव अधिकारी से इस संबंध में जल्द से जल्द कम्प्लायंस रिपोर्ट देने को कहा है.
बता दें कि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक पर चुनाव खत्म होने तक के लिए रोक लगा दी थी.
बता दें कि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक पर चुनाव खत्म होने तक के लिए रोक लगा दी थी.
आचार संहिता उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को बड़ा झटका दिया है. आयोग ने 'नमो टीवी' (NaMo TV) से बिना इजाजत दिखाई जा रही सामग्री को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है. आयोग के निर्देश के मुताबिक, 'नमो टीवी' पर बिना इजाजत डाला गया पूरा कंटेंट हटाया जाएगा. हालांकि, चुनाव आयोग ने 'नमो टीवी' पर बैन नहीं लगाने का फैसला किया है.
चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखा है कि नमो टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी विज्ञापन एमसीएमसी कमेटी से सत्यापित हों. चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्य चुनाव अधिकारी को भेजे गए पत्र में चुनाव आयोग ने लिखा, 'आपने यह पुष्टि की है कि 'नमो टीवी' पर प्रसारित हो रहे कंटेंट को आपके कार्यालय के एमसीएमसी कमिटी की तरफ से पूर्व- सत्यापित नहीं किया गया है.'

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